तेलंगाना हाईकोर्ट ने एमसीसी को दिया निर्देश, अनुसूचित जाति के इस उम्मीदवार को मिलना चाहिए 'अतिरिक्त लाभ'
तेलंगाना उच्च न्यायालय से अनुसूचित जाति के एक डॉक्टर ने मदद की गुहार लगाई कि उन्हें ट्रांसजेंडर का स्टेटस भी दिया जाना चाहिए। अब, अदालत ने मेडिकल काउंसलिंग कमिशन को निर्देश दिया है कि इस डॉक्टर को SC के साथ थर्ड जेंडर स्टेटस और उनके तहत आने वाले लाभ दिए जाने चाहिए