Jaipur Bomb Blasts: SC ने मामले को किया बड़ी बेंच को रेफर, बरी हुए दोषियों की दूसरे केस में जरूरत नही होने पर रिहाई के आदेश
जस्टिस अभय एस ओका-जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने कहा कि चुकि यह मामला डेथ रेफरेंस की अपीलो से जुड़ा हुआ है इसलिए इस मामले की सुनवाई सीजेआई की पीठ द्वारा कि जानी चाहिए.