क्या है हमारे देश में सरोगेसी को लेकर कानूनी प्रावधान ?
कानून केवल अधिनियम केवल भारतीय नागरिकता रखने वाले विवाहित जोड़े को सरोगेसी के माध्यम से बच्चा प्राप्त करने की अनुमति देता है.अधिनियम के अनुसार एक जोड़ा एक सरोगेसी के ज़रिये सिर्फ एक बार ही बच्चा पा सकता हैं.