किशोरावस्था का प्रेम ‘कानूनी तौर पर अस्पष्ट क्षेत्र’ के तहत आता है: दिल्ली उच्च न्यायालय
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि किशेर वय या किशोरावस्था का प्रेम और ‘इस तरह के अपराध’ कानूनी तौर पर अस्पष्ट क्षेत्र (Legal Grey Area) के तहत आते हैं और यह बहस का विषय है कि क्या इसे अपराध के रूप में बांटा जा सकता है.