Law Commission: पांच से ज्यादा पार्ट-टाइम सदस्य नहीं, सेवारत SC -HC जज ही बनेंगे अध्यक्ष, सरकार ने 23वें Law Commission किया गठन, तीन साल का होगा कार्यकाल
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जो 1 सितंबर, 2024 से 31 अगस्त, 2027 तक कार्य करेगा. आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, चार सदस्य और अतिरिक्त पदेन और अंशकालिक सदस्य शामिल होंगे.