केवल Lal Qila ही, फतेहपुर सिकरी क्यों नहीं? Supreme Court ने बहादुर शाह जफर के कानूनी उत्तराधिकारी का दावा किया खारिज
सुनवाई के दौरान CJI ने कहा कि याचिका पूरी तरह से गलत है. इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था. जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ये अपील दायर की गई थी.