मुंबई ट्रेन बम धमाके के दोषी ने परीक्षा में बैठने की मांगी अनुमति, Bombay High Court ने की खारिज
मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट केस में फैसला आने से पूर्व ही अंडर ट्रायल कैदी के रूप में सिद्दीकी ने मुंबई के सिद्धार्थ लॉ कॉलेज से एलएलबी का डिग्री कोर्स शुरू किया था. वर्ष 2015 में उसने 3 साल के एलएलबी कोर्स का पहला साल पूरा किया था. उसी वर्ष फैसला आने के बाद सिद्दीकी को नागपुर सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया था. अदालत ने सिद्दीकी को मौत की सजा सुनाई थी.