कुछ याचिकाए सिर्फ पब्लिसिटी के लिए, Supreme Court ने महिलाओं के नाम से पहले 'मिस या कुमारी' के इस्तेमाल से जुड़ी याचिका को किया खारिज
जस्टिस S. K. कौल और जस्टिस अमानुल्लाह की पीठ ने जनहित याचिका पर ऐतराज जताते हुए कहा कि यह सब पब्लिसिटी है.सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह किसी व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह उपसर्ग का इस्तेमाल करे या नहीं करें.