Senthil Balaji को जमानत नहीं मिली, Madras HC के स्प्लिट वर्डिक्ट के बाद Justice Karthikeyan ने सुनाया फैसला
तमिल नाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल की सलाखों के पीछे हैं और उनकी जमानत याचिका पर मद्रास उच्च न्यायालय ने स्प्लिट वर्डिक्ट सुनाया था। अब तीसरे जज, न्यायाधीश सी वी कार्तिकेयन ने इस मामले में अपना फैसला सुना दिया है...