Malappuram में 'वंदे भारत' जैसी हाई स्पीड एक्सप्रेस ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग वाली याचिका को केरल हाईकोर्ट ने किया खारिज
अदालत के अनुसार ट्रेन के लिए स्टॉप देना एक ऐसा मामला है जो रेलवे द्वारा निर्धारित किया जाता है. किसी विशेष ट्रेन को किसी विशेष स्टेशन पर रुकना चाहिए ऐसी मांग करने का किसी भी व्यक्ति के पास निहित अधिकार नहीं है.