आय से अधिक संपत्ति मामले में समीर वानखेड़े को बड़ा झटका, Delhi HC का याचिका पर विचार करने से इंकार
हाईकोर्ट ने कहा कि बिना किसी सूचना या संचार के याचिका का कोई आधार नहीं है और ना ही वे इस पर संभावनाओं के चलते आदेश दे सकते है.
हाईकोर्ट ने कहा कि बिना किसी सूचना या संचार के याचिका का कोई आधार नहीं है और ना ही वे इस पर संभावनाओं के चलते आदेश दे सकते है.
हाईकोर्ट ने कहा कि बिना किसी सूचना या संचार के याचिका का कोई आधार नहीं है और ना ही वे इस पर संभावनाओं के चलते आदेश दे सकते है.