उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई टली, दिल्ली HC के इस जज ने खुद को केस से किया अलग
दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस अमित शर्मा ने सोमवार को यूएपीए मामले में उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है.
दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस अमित शर्मा ने सोमवार को यूएपीए मामले में उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है.
दिल्ली दंगो के आरोपी आसिफ इकबाल तन्हा ने Delhi High Court में याचिका दायर कर केस से जुड़ी "संवेदनशील" और "गोपनीय" जानकारी जो कि दिल्ली पुलिस द्वारा लीक की गयी को हटाने के लिए मीडिया को निर्देश देने की मांग की गई है.
दिल्ली हाईकोर्ट में स्थायी जजों के 46 पदों पर कुल 44 स्थायी जज कार्यरत थे. वही अतिरिक्त जजों के 14 पदों पर एकमात्र जस्टिस अमित शर्मा ही अतिरिक्त यानी एडिशनल जज के रूप में कार्यरत थे. जस्टिस शर्मा की स्थायी जज के रूप में पदोन्नति के बाद अब दिल्ली हाईकोर्ट में कोई भी अतिरिक्त जज नही है.
जस्टिस अमित शर्मा दिल्ली हाई कोर्ट में एडिशनल जज के तौर पर कार्यरत थे. सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने नवंबर 2021 में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उनके नाम की सिफारिश की थी. जनवरी 2023 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी सर्वसम्मति से इसके लिए उनके नाम की सिफारिश की थी.
दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस अमित शर्मा ने सोमवार को यूएपीए मामले में उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है.
दिल्ली दंगो के आरोपी आसिफ इकबाल तन्हा ने Delhi High Court में याचिका दायर कर केस से जुड़ी "संवेदनशील" और "गोपनीय" जानकारी जो कि दिल्ली पुलिस द्वारा लीक की गयी को हटाने के लिए मीडिया को निर्देश देने की मांग की गई है.
दिल्ली हाईकोर्ट में स्थायी जजों के 46 पदों पर कुल 44 स्थायी जज कार्यरत थे. वही अतिरिक्त जजों के 14 पदों पर एकमात्र जस्टिस अमित शर्मा ही अतिरिक्त यानी एडिशनल जज के रूप में कार्यरत थे. जस्टिस शर्मा की स्थायी जज के रूप में पदोन्नति के बाद अब दिल्ली हाईकोर्ट में कोई भी अतिरिक्त जज नही है.
जस्टिस अमित शर्मा दिल्ली हाई कोर्ट में एडिशनल जज के तौर पर कार्यरत थे. सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने नवंबर 2021 में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उनके नाम की सिफारिश की थी. जनवरी 2023 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी सर्वसम्मति से इसके लिए उनके नाम की सिफारिश की थी.