न फूल न गिफ्ट, अधिकारी नहीं कर पाएंगे जजों की 'चाटुकारिता'!
मद्रास उच्च न्यायालय की रेजिस्ट्री से एक सर्क्युलर आया है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि न्यायिक अधिकारियों को हाईकोर्ट के न्यायाधीशों से सिफारिश करना और उनकी 'चाटुकारिता' करना मना है...
मद्रास उच्च न्यायालय की रेजिस्ट्री से एक सर्क्युलर आया है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि न्यायिक अधिकारियों को हाईकोर्ट के न्यायाधीशों से सिफारिश करना और उनकी 'चाटुकारिता' करना मना है...
मद्रास हाईकोर्ट रेजिस्ट्री ने एक नया सर्क्युलर जारी किया है जो खास न्यायिक अधिकारियों के लिए है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ न्यायिक अधिकारियों को क्या नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं
Supreme Court से 15 मई को सेवानिवृत हो चुके Justice M R Shah ने सेवानिवृति से पूर्व 12 मई को दिए फैसले में इन न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति को गलत बताते हुए रोक लगा दी थी.
मामला लक्षद्वीप के sub-judge/chief judicial magistrate के खिलाफ शिकायत से जुड़ा है जिसमें पूर्व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पर याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उनके समक्ष सूचीबद्ध एक केस में उन्होंने 2015 में जांच अधिकारी के बयान में हेरफेर की थी.
मद्रास हाईकोर्ट रेजिस्ट्री ने एक नया सर्क्युलर जारी किया है जो खास न्यायिक अधिकारियों के लिए है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ न्यायिक अधिकारियों को क्या नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं
Supreme Court से 15 मई को सेवानिवृत हो चुके Justice M R Shah ने सेवानिवृति से पूर्व 12 मई को दिए फैसले में इन न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति को गलत बताते हुए रोक लगा दी थी.
मामला लक्षद्वीप के sub-judge/chief judicial magistrate के खिलाफ शिकायत से जुड़ा है जिसमें पूर्व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पर याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उनके समक्ष सूचीबद्ध एक केस में उन्होंने 2015 में जांच अधिकारी के बयान में हेरफेर की थी.