लैंडलॉर्ड-टेनेंट का विवाद सिविल नेचर का, पुलिस इसमें पुलिस नहीं कर सकती हस्तक्षेप, जानें जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने क्यों कहा ऐसा
जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस केवल आपराधिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है, जबकि जमींदार और किरायेदार के बीच विवाद सिविल नेचर का है.