बचें इन गलतियों से अन्यथा आपके घर पहुंच सकती है Income Tax Act के तहत नोटिस
आप कंपनी से कोई भी वित्तीय जानकारी को ना छुपाए. आपको बता दे कि जून महीने के दूसरे-तीसरे हफ्ते में कंपनियां फॉर्म-16 जारी करती हैं.
आप कंपनी से कोई भी वित्तीय जानकारी को ना छुपाए. आपको बता दे कि जून महीने के दूसरे-तीसरे हफ्ते में कंपनियां फॉर्म-16 जारी करती हैं.
इनकम टैक्स भरने वालों के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूरी कोशिश करता है कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोग सहूलियत के साथ अपना टैक्स भर सकें. डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए ऑफलाइन आईटीआर फॉर्म जारी कर दिया है.
आपकी सैलरी अगर 50 लाख रुपये तक है और आप ब्याज या प्रॉपर्टी जैसे दूसरे स्रोतों से भी कमाई करते हैं तो आप फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए ऑफलाइन इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं.
जिन कंपनियों को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 11 के तहत (धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्य वाली प्रॉपर्टी से हुई आय) छूट नहीं मिलती है, उन्हे भी ITR का एक Form भरना होता है.
"आईटीआर फॉर्म एक अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे और आगामी आकलन वर्ष की शुरुआत से रिटर्न दाखिल करने की सुविधा देने के लिए इन्हें पहले ही अधिसूचित कर दिया गया है,’’ केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने बयान में कहा.
आप कंपनी से कोई भी वित्तीय जानकारी को ना छुपाए. आपको बता दे कि जून महीने के दूसरे-तीसरे हफ्ते में कंपनियां फॉर्म-16 जारी करती हैं.
आपकी सैलरी अगर 50 लाख रुपये तक है और आप ब्याज या प्रॉपर्टी जैसे दूसरे स्रोतों से भी कमाई करते हैं तो आप फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए ऑफलाइन इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं.
जिन कंपनियों को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 11 के तहत (धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्य वाली प्रॉपर्टी से हुई आय) छूट नहीं मिलती है, उन्हे भी ITR का एक Form भरना होता है.
"आईटीआर फॉर्म एक अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे और आगामी आकलन वर्ष की शुरुआत से रिटर्न दाखिल करने की सुविधा देने के लिए इन्हें पहले ही अधिसूचित कर दिया गया है,’’ केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने बयान में कहा.