चाइल्ड पोर्न देखना अपराध नहीं? कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने पुराने फैसले को बदला, कहा- चूक हुई
कर्नाटक हाईकोर्ट ने चाइल्ड प्रोर्नोग्राफी से जुड़े फैसले को लेकर बताया कि ये वाद आईटी एक्ट की धारा 67बी (बी) से जुड़ा था जबकि हमने फैसला आईटी एक्ट की धारा 67बी(ए) के आधार पर सुनाया था. अदालत ने अपने आदेश को रद्द करते हुए नया फैसला जल्द ही देने की बात कही है.