सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का फैसला- SC को है शादी रद्द करने का अधिकार, Article 142 का उपयोग कर दे सकता है तलाक
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि शादी का जारी रहना असंभव होने की स्थिति (irretrievable breakdown of marriage) में सुप्रीम कोर्ट सीधे अपनी तरफ से तलाक का आदेश दे सकता है.