सामान्य बातचीत में 'पागल' कहना IPC के सेक्शन 504 के तहत अपराध नहीं; इलाहाबाद High Court बड़ा फैसला
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले से स्पष्ट कर दिया है कि सामान्य बातचीत के दौरान 'पागल' जैसे शब्द अपराधिक नहीं, लेकिन असभ्य है. जब तक कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे को अपराधिक नियत से नहीं करता हो.