34 साल पुराने अपहरण मामले में आरोपी व्यक्ति को महाराष्ट्र की अदालत ने बरी किया
आरोपित व्यक्ति उसकईकर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 365 (अपहरण) और 392 (लूटपाट) सहित विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज मुकदमे की सुनवाई की जा रही थी.
आरोपित व्यक्ति उसकईकर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 365 (अपहरण) और 392 (लूटपाट) सहित विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज मुकदमे की सुनवाई की जा रही थी.
किसी का अपहरण करना एक संगीन अपराध है, जिसके लिए पकड़े जाने पर दोषी को कठोर सजा भी दी जाती है. बहुत कम लोग ये जानते हैं कि किडनैपिंग और अपहरण में अंतर होता है.
आरोपित व्यक्ति उसकईकर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 365 (अपहरण) और 392 (लूटपाट) सहित विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज मुकदमे की सुनवाई की जा रही थी.
किसी का अपहरण करना एक संगीन अपराध है, जिसके लिए पकड़े जाने पर दोषी को कठोर सजा भी दी जाती है. बहुत कम लोग ये जानते हैं कि किडनैपिंग और अपहरण में अंतर होता है.