धार्मिक पूजा या अनुष्ठान में विघ्न डालना है कानूनी अपराध
हमारा देश धार्मिक विविधताओं में भरा हुआ है, इसलिए सहनशीलता और सौहार्द बनाये रखने के लिए IPC की धारा 296 में सख्त प्रावधान किए गए है जो उन व्यक्तियों को सजा दे, जो किसी धार्मिक सभा में विघ्न पैदा करते हैं.