Delhi Court ने ‘भल्ला पापड़ी’ की रेहड़ी लगाने वाले को लोगों का रास्ता रोकने के आरोप से बरी किया
ऐसे किसी भी शख्स की पहचान नहीं की गई जिसका रास्ता आरोपी के कृत्य से बाधित हुआ हो या उसे कोई परेशानी हुई हो. अदालत ने यह भी कहा कि किसी भी आम आदमी को गवाह नहीं बनाया गया.