किसी अपराधी को दंड से बचाने के लिए उपहार लेना या देना, दोनों ही है IPC में अपराध, जानिए
IPC की धारा 213 और 214 इससे संबंधित है और ऐसे कृत्यों के लिए सज़ा का प्रावधान बनाती है. इस धारा के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी अपराधी को बचाने के लिए कोई उपहार या संपत्ति लेता है या देता है, इन दोनों ही स्थिति में उस व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज़ किया जा सकता है और सख्त सज़ा भी दी जा सकती है.