राष्ट्रीय एकता के खिलाफ भाषण देने पर होती है 5 साल की जेल, जानिए कानून में प्रावधान
भारतीय दंड संहिता की धारा 153B के अनुसार जब कोई व्यक्ति राष्ट्रीय एकता के खिलाफ प्रभाव डालने वाला भाषण देता है या लांछन लगाना जैसी बात कहने का अपराध करता है, तो उस पर IPC की धारा 153B के तहत मामला दर्ज किया जाता है.