अपराध की सूचना नहीं देने पर भी होगी सजा, जानिए क्या है IPC 202 के प्रावधान
IPC की धारा 202 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति यह जानता है कि या उसके पास विश्वास करने का कारण है कि कोई अपराध किया गया है और उस अपराध के बारे में सूचित करने के लिए वह कानूनी तौर पर बाध्य है,