चोरी का मोबाइल, लैपटॉप खरीदना बन सकता है आपके लिए मुश्किल, ये है सजा का प्रावधान
चोरी के मोबाइल, लैपटॉप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामग्री का प्रयोग करने को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 या आईटी एक्ट के तहत एक अपराध माना गया है.ऐसा व्यक्ति आईटी एक्ट की धारा 66 ख के तहत दोषी होगा.