एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट ने विशेष सुनवाई के बाद दी अंतरिम राहत, हाई कोर्ट के आदेश पर लगी रोक
अंतरिम जमानत देने के मामले में जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा के मतभेद के बाद जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने विशेष सुनवाई करते हुए तीस्ता को यह राहत दी