रातों रात नही हटाए जा सकते 50 हजार लोग, हल्द्वानी मामले पर SC ने लगाई UTTARAKHAND HIGH COURT के आदेश पर रोक
जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एएस ओका की पीठ ने कहा कि हम हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा रहे है लेकिन हम कार्रवाई पर रोक नहीं लगा रहे है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन पर किसी तरह का निर्माण या विकास करने पर भी रोक लगा दी है.