दिल्ली उच्च न्यायालय ने धोखाधड़ी के मामले में आरोपी की ट्रांजिट रिमांड रद्द की
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील साहिल मोंगिया ने कहा कि मामले की केस डायरी मराठी में थी और इसलिए निचली अदालत यह निर्धारित नहीं कर सकी होगी कि ट्रांजिट रिमांड का मामला बनता है या नहीं।