गर्भाधान के अवशेषों का निपटारा कैसे करें? मद्रास HC ने जारी किए दिशानिर्देश
मद्रास हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि गर्भधारण के अवशेषों को किसी भी तरह पीड़िता के परिवार को नहीं सौंपा जाना चाहिए. इसके बाद अदालत ने गर्भपात के बाद भ्रूण के अवशेषों के निपटारे को लेकर दिशानिर्देश जारी किया.