FIR होने से नहीं जाएगी सरकारी नौकरी! SC ने केरल हाईकोर्ट का फैसला रखा बरकरार
सुप्रीम कोर्ट ने कई मौकों पर कहा है कि FIR दर्ज होना या उससे बरी होना, सरकारी नौकरी नहीं देने का आधार नहीं हो सकता है. इसी आधार पर दिए गए केरल हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बरकरार रखा है, जो एक व्यक्ति व्यक्ति को कांस्टेबल के रूप में इंडिया रिजर्व बटालियन शामिल नहीं करने के केरल सरकार से के फैसले से जुड़ा है.