नौकरी में प्रमोशन की मांग संवैधानिक अधिकार के तौर पर नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट की सरकारी कर्मचारियों को दो टूक
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी कर्मचारी प्रमोशन (Promotion) का दावा अधिकार के तौर पर नहीं कर सकते हैं. प्रमोशन देने को लेकर विचार करने की जिम्मेदारी कार्यपालिका (Executive) और विधायिका (Legislature) की है.