'बच्चे की एडॉप्शन देने में महिला का 'मैरिटल स्टेटस' पूछना जरूरी नहीं', मद्रास HC ने हिंदू एडॉप्शन लॉ का दिया हवाला
मद्रास हाईकोर्ट ने हिंदू एडॉप्शन एवं मेंटनेंस एक्ट, 1956 (Hindu Adoptions And Maintenance Act, 1956) का हवाला देते हुए कहा कि कानून के अनुसार महिला अपने जैविक बच्चे को गोद देने को लेकर अपनी वैवाहिक स्थिति (Marital Status) बताने की जरूरत नहीं है.