राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने से बचें, सजा हो सकती है
तिरंगा हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 51 A के तहत हर भारतीय के लिए पहला मौलिक कर्तव्य राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना है. और यदि आप जानबूझकर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हैं तो राष्ट्र-गौरव अपमान-निवारण अधिनियम, 1971 के तहत आप अपराधी होंगे.