अगर अपने मौलिक अधिकारों की फिक्र है, तो दूसरों का भी ख्याल करें... सुप्रीम कोर्ट ने ED को दी नसीहत
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई याचिका से आपत्ति जताते हुए कहा कि यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में ही लागू होता है, न कि सरकारी एजेंसियों द्वारा अपने ही पक्ष में.