कोई भी न्यायिक अधिकारी कानून से ऊपर नहीं, कर्तव्य में लापरवाही के परिणाम भुगतने होंगे-केरल हाईकोर्ट
मामला लक्षद्वीप के sub-judge/chief judicial magistrate के खिलाफ शिकायत से जुड़ा है जिसमें पूर्व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पर याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उनके समक्ष सूचीबद्ध एक केस में उन्होंने 2015 में जांच अधिकारी के बयान में हेरफेर की थी.