पैसा-पार्टी के आधार पर वोटर को लुभाना अपराध, जानें कितनी होगी सजा
अगर कोई कैंडिडेट Bribery यानि पैसा देने का दोषी पाया गया है तो उसे एक साल की सजा होगी और साथ में जुर्माना भी लगाया जाएगा. वहीं, अगर दारू-शराब, मुर्गा-चावल के आधार पर वोटर्स को लुभाने का दोषी पाया गया तो उसे मात्र जुर्माना भरना पड़ेगा.