चुनाव की तारीख कब बदली जा सकती है? जानें जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में इसे लेकर क्या प्रावधान है
जन प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 57 के अनुसार रिटर्निंग ऑफिसर चुनाव आयोग को कारण बताते हुए चुनाव की तारीख टालने की घोषणा कर सकता है.
जन प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 57 के अनुसार रिटर्निंग ऑफिसर चुनाव आयोग को कारण बताते हुए चुनाव की तारीख टालने की घोषणा कर सकता है.
जन प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 57 के अनुसार रिटर्निंग ऑफिसर चुनाव आयोग को कारण बताते हुए चुनाव की तारीख टालने की घोषणा कर सकता है.