कठुआ गैंगरेप मामले में आरोपी शुभम पर चलेगा बालिग के तौर पर मुकदमा
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट और पठानकोर्ट जिला एवं सत्र न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया है. जिनके फैसले में आरोपी शुभम सांगरा को नाबालिग मानते हुए उसके मामले को किशोर न्याय बोर्ड में ट्रांसफर कर दिया था.