धरी रह गई लोगों की तैयारी, मध्य प्रदेश में नहीं जलेगी 'शूर्पनखा', जानें हाई कोर्ट के रोक लगाने की पूरी वजह
मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने ऐसे किसी कार्यक्रम को संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत मिले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया. मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि दशहरा के दौरान रावण के पुतले के स्थान पर सोनम रघुवंशी या किसी अन्य का कोई पुतला नहीं जलाया जाए.