राज्य सरकार के पास 'ड्राइविंग स्कूलों' को रेगुलेट करने का अधिकार नहीं! जानें Allahabad HC ने मोटर वाहन अधिनियम के हवाले से क्या कहा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1989 की धारा 27, केंद्र सरकार को मोटर वाहन ड्राइविंग स्कूलों को विनियमित करने और लाइसेंस देने का अधिकार देती है, जबकि राज्य सरकार को इस मामले से संबंधित नियम बनाने का अधिकार नहीं देती है.