बेटी की मंजूरी के बिना पिता को भी ससुराल वालों से स्त्रीधन मांगने का अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट
बेटी की तलाक होने के दो साल बाद पिता ने उसके पिछले ससुराल वालों से स्त्रीधन की मांग करते हुए दहेज रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया था. सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि ‘स्त्रीधन’ केवल महिलाओं का है, और उसका इस पर पूर्ण स्वामित्व है. अपने पुराने फैसले को आधार बनाते हुए सु्प्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत ने पुष्टि की कि एक महिला का अपने ‘स्त्रीधन’ पर पूरा अधिकार है और इस पर न तो उसके पति और न ही उसके पिता को उसकी स्पष्ट अनुमति के बिना इस पर कोई अधिकार है.