मध्यस्थता और बीच बचाव क्या है? जानिए मामलों को सुलझाने में इनकी प्रासंगिकता
कई कारणों से भारतीय न्यायपालिका पेंडिंग मामलों को निपटाने में असक्षम है. इसलिए न्यायपालिका पर बढ़ते मामलों के बोझ को कम करने के लिए मध्यस्थता और बीच बचाव दो वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र शुरू किया गए थे. ये एक जैसे लगते हैं, लेकिन ये एक दूसरे से अलग हैं.