Delimitation क्या है ? चुनाव आयोग इसे किन परिस्थितियों में लागू करता है
संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार, 10 साल में एक बार जब भी देश की जनगणना होती है तो उसके बाद परिसीमन (Delimitation) करने का प्रावधान है. ये किसी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर पर जनसांख्यिकीय बदलाव को दर्शाने के लिए किया जाता है.