UAE का अधिकारी बनकर लीला होटल से ठगी करने वाले आरोपी को दिल्ली कोर्ट से मिली जमानत
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, किसी भी जांच के लिए आरोपी को आगे न्यायिक हिरासत में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इससे कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होने वाला है.