दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा की जानकारी RTI Act के तहत सार्वजनिक नहीं किया जा सकता: Delhi HC
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि विशेष शाखा नियमावली का विवरण सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत सार्वजनिक नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें संवेदनशील और गोपनीय जानकारी होती है.