हाईकोर्ट ने रद्द किया Delhi Mayor का एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी रीपोलिंग का फैसला
दिल्ली उच्च न्यायालय का यह आदेश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पार्षदों कमलजीत सहरावत और शिखा रॉय की याचिका पर आया है.
दिल्ली उच्च न्यायालय का यह आदेश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पार्षदों कमलजीत सहरावत और शिखा रॉय की याचिका पर आया है.
इस मामले को जस्टिस पुरूषेंद्र कुमार कौरव के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था. 22 फरवरी को स्थायी समिति के छह सदस्यों के लिए मतदान के बाद कपूर ने पिछले सप्ताह उच्च न्यायालय का रुख किया था और अनुरोध किया था कि इसे अमान्य घोषित किया जाना चाहिए.
आप नेता शेली ओबेरॉय की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ साफ किया कि उपराज्यपाल द्वारा एमसीडी में नामित सदस्य महापौर का चुनाव करने के लिए मतदान में भाग नहीं ले सकते हैं और न ही मतदान कर सकते हैं.
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में आप नेता की सुनवाई के दौरान सीजेआई ने स्पष्ट किया कि मनोनित पार्षद चुनाव में हिस्सा नही लेंगे.
सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी की ओर से पैरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली मेयर चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट से 5 मांगो का अनुरोध किया है.सीजेआई की पीठ ने एलजी सहित चार को नोटिस जारी करते हुए 13 फरवरी तक जवाब मांगा है.
आम आदमी पार्टी की ओर से मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय ने नियमानुसार और तरीके से समय पर चुनाव कराने को लेकर ये याचिका दायर की है. याचिका में मनोनीत सदस्यों को मतदान करने की अनुमति नहीं देने का भी अनुरोध किया गया है. सीजेआई की पीठ ने इस याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार किया है
दिल्ली उच्च न्यायालय का यह आदेश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पार्षदों कमलजीत सहरावत और शिखा रॉय की याचिका पर आया है.
इस मामले को जस्टिस पुरूषेंद्र कुमार कौरव के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था. 22 फरवरी को स्थायी समिति के छह सदस्यों के लिए मतदान के बाद कपूर ने पिछले सप्ताह उच्च न्यायालय का रुख किया था और अनुरोध किया था कि इसे अमान्य घोषित किया जाना चाहिए.
आप नेता शेली ओबेरॉय की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ साफ किया कि उपराज्यपाल द्वारा एमसीडी में नामित सदस्य महापौर का चुनाव करने के लिए मतदान में भाग नहीं ले सकते हैं और न ही मतदान कर सकते हैं.
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में आप नेता की सुनवाई के दौरान सीजेआई ने स्पष्ट किया कि मनोनित पार्षद चुनाव में हिस्सा नही लेंगे.
सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी की ओर से पैरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली मेयर चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट से 5 मांगो का अनुरोध किया है.सीजेआई की पीठ ने एलजी सहित चार को नोटिस जारी करते हुए 13 फरवरी तक जवाब मांगा है.
आम आदमी पार्टी की ओर से मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय ने नियमानुसार और तरीके से समय पर चुनाव कराने को लेकर ये याचिका दायर की है. याचिका में मनोनीत सदस्यों को मतदान करने की अनुमति नहीं देने का भी अनुरोध किया गया है. सीजेआई की पीठ ने इस याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार किया है