Liquor Scam Case: 26 अप्रैल को होगा मनीष सिसोदिया की जमानत पर फैसला
Manish Sisodia ने Bail दायर करते हुए अदालत से अनुरोध किया है कि जांच के लिए अब उनकी हिरासत की जरूरत नहीं है, इसलिए उन्हे अब जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए.
Manish Sisodia ने Bail दायर करते हुए अदालत से अनुरोध किया है कि जांच के लिए अब उनकी हिरासत की जरूरत नहीं है, इसलिए उन्हे अब जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए.
मनीष सिसोदिया फिलहाल 17 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में है. पूर्व में दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद 3 अप्रैल को राउज एवेन्यु कोर्ट में ने 17 तक जेल भेज दिया था.
सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था, इस मामले में सिसोदिया की ओर से दायर जमानत आवेदन को ट्रायल कोर्ट ने 31 मार्च को जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
पूर्व में दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद सोमवार को मनीष सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यु कोर्ट में पेश किया गया.
दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े money laundering मामले में, अब तक दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं आप नेता मनीष सिसोदिया समेत 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है. इस मामले में के. कविता को समन के लिए ED के कार्यालय में बुलाया गया था, जिसके खिलाफ कविता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.
सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया के अधिवक्ता ने कहा कि इस मामले में जांच एजेंसी और कोर्ट के ऊपर बहुत दबाव है.
सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई से एक दिन पूर्व ईडी की गिरफतारी के चलते अब सिसोदिया को सीबीआई कोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद राहत मिलने में मुश्किल आ सकती है.
सीबीआई विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने जमानत देते हुए कहा कि बुचिबाबू की कथित संलिप्तता एक सीए के रूप में पेशेवर सलाह देने तक सीमित थी और यह अभियोजन पक्ष का मामला नहीं था.