क्या होता है Default Bail?
Default Bail का उल्लेख CrPC की धारा 167(2) में किया गया है. इसके तहत यदि पुलिस यथास्थिति 90 दिन या 60 दिन के अंदर न्यायालय के समक्ष चार्ज शीट दाखिल करने में असफल रहती है तो आरोपी जमानत मांग सकता है. जमानत को ही Default Bail कहा जाता है.