संगठित साइबर अपराध: कोर्ट ने आरोपी को जमानत देने से किया इनकार, कहा 'अग्रिम जमानत केवल विशेष मामलों में दी जाती है'
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘यह एक आर्थिक अपराध है, जमानत के मामले में इससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए... मामले में विस्तृत जांच की आवश्यकता है, जो आवेदक/आरोपी से निरंतर पूछताछ पर निर्भर है।’’