मंगलुरु में 29 टुकड़ों में काटी गई महिला की नृशंस हत्या मामले में तीन दोषी ठहराए गए, 17 सितंबर को अदालत सुनाएगी सजा
बेंगलुरु की एक अदालत ने 37 वर्षीय श्रीमती शेट्टी की 2019 में हुई जघन्य हत्या के मामले में तीन व्यक्तियों को दोषी पाया, जिनके शरीर को 29 टुकड़ों में काट दिया गया था. अदालत इस मामले में सजा 17 सितंबर को सुनाएगी.